खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्‍सपायरी डेट, इस जून से लागू हो रहा नया नियम / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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              मुंबई / रिपोर्ट : स्पर्श देसाई 

खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्‍सपायरी डेट, इस जून से लागू हो रहा हैं यह  नया नियम ।

फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है । यह नियम 1 जून से लागू हो रहा हैं ।

Sweets Best Before Dates : अब पड़ोस की दुकान पर मिलने वाली मिठाइयां भी एक्‍सपायरी डेट के साथ आएंगी । वो मिठाई कब बनी और आप उसे किस तारीख तक खा सकेंगे, इसकी जानकारी नॉन-पैक्‍ड मिठाइयों पर होगी ।


फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है । यह नियम 1 जून से लागू हो रहा हैं । अभी तक पैकेज्‍ड मिठाइयों के डिब्‍बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य है ।

मिठाइयों की खपत फेस्टिव सीजन में बेहद तेज हो जाती है, इसी दौरान बासी और एक्‍सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की खबरें आती हैं । कंज्‍यूमर्स की इन्‍हीं सब शिकायतों के बाद ही FSSAI ने यह कदम उठाया है । अपने आदेश में FSSAI ने कहा, “नॉन-पैकेज्‍ड/खुली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर ‘मैनुफैक्‍चरिंग डेट’ और ‘बेस्‍ट बिफोर’ डेट लिखना होगा ।

दो दिन में खा जाएं रसगुल्‍ला : FSSAI ने मिठाइयों की एक लिस्‍ट भी जारी की है जिसमें उनकी नॉर्मल लाइफ का जिक्र है । इसके मुताबिक, बादाम मिल्‍क, राजभोग, रसगुल्‍ला और रसमलाई जैसी मिठाइयां दो दिन में खा ली जानीं चाहिए । फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी कमिश्‍नर्स को इन निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं ।

◆रिपोर्ट स्पर्श देसाई √●Metro City Post # MCP●News Channel ◆ के लिए ...

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