*महाराष्ट्र-गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*महाराष्ट्र-गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार 27 नवंबर को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने यहां नई गाइडलाइन जारी की हैं। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर हाल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी । जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद हो। गुजरात सरकार ने भी केंद्र की तरफ से जारी निगरानी सूची में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी हवाई अड्डों पर इन देशों से आने वाले पर्यटकों व अन्य यात्रियों के लिए RTPCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है।
*महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन*
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। यदि दोनों डोज नहीं लेने वाला व्यक्ति, टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बैठाने वाली बस या टैक्सी के ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग अगर किसी कवर्ड क्षेत्र यानी किसी सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वैक्शन हॉल इत्यादि में होती है तो वहां सिर्फ 50% कैपेसिटी में ही लोगों को आने दिया जाए। खुले में आयोजित होने वाले समारोह में कुल कैपेसिटी के 25% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान,मॉल,इवेंट्स या अन्य सोशल गैदरिंग में सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं । जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। किसी भी प्रोग्राम इवेंट और शो में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे । जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। ऐसे लोग महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या कोविन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन्हीं लोगों को दफ्तर आने की अनुमति होगी । जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। कहीं भी 1000 से ज्यादा भीड़ लोगों की भीड़ जमा होती है तो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी चाहिए। जो कार्रवाई करेगी। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले सभी लोगों की होगी टेस्टिंग । इससे पहले शनिवार को ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका से महानगर में आने वाले सभी लोगों का कोरोना परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा,'मैं हर किसी से यह अनुरोध करती हूं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहने ताकि इस नई महामारी को रोका जा सके।' मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को इन एहतियाती कदमों की जानकारी दी थी।
*गुजरात में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले किए जाएंगे क्वारैंटाइन*
गुजरात सरकार ने निर्देश दिया है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हरेक यात्री को क्वारैंटाइन किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एयरपोर्ट पर होने वाले RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित यात्री और उसके संपर्क में आने वालों को क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उसका सैंपल जीनोम सिक्वेन्सिंग के लिए भी भेजना होगा।
*दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट रोके केन्द्र : गहलोत बोले- लापरवाही बरती तो आ सकती है तीसरी लहर; नए वैरियंट को बताया खतरनाक*
दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नये वैरियंट और पूरे देश में अतंरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार को चेताया है। गहलोत ने सरकार से तुरंत दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों से आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने और कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले कंट्रोल करने की मांग की है। जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचे गहलोत ने साध्वी प्रमुख कनखप्रभा जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुशलक्षेम जानी। इसके बाद मुख्यमंत्री जब हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अभी आई नहीं, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे है,मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे उससे आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका ज्यादा रहेगी।
*दुनिया में नया वैरियंट और केन्द्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू कर रही है*
गहलोत ने केन्द्र सरकार के अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के निर्णय पर भी चिंता जताई है। गहलोत ने कहा दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कोरोना का नया वैरियंत मिला है, जो काफी घातक बताया जा रहा है। कई देशों ने इस संक्रमण से प्रभावित दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में केन्द्र सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। जिन देशों में नया कोरोना वैरियंट फैल रहा है उन देशों से आने-जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
*26 दिन में राजस्थान में आ चुके है 286 नये केस*
राजस्थान में कोरोना की स्थिति देखे तो नवंबर में केसों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। नवंबर के शुरूआती 26 दिनों पूरे राज्य में 286 मरीज अब तक मिल चुके है। वहीं सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में आए है। जयपुर में नवंबर में 158 मरीज अब तक मिल चुके है। वहीं एक ढाई साल के बच्चे की पिछले दिनों कोरोन से मौत हो गई थी ।
*दौरान कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 116 और विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव- कोरोना का हुआ विस्फोट,182 पहुंची संख्या*
बेंगलूरु के धारवाड़ जिले के एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल के 116 और विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की तादाद 182 पहुंच गई है। गुरुवार को 66 विद्यार्थियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 116 ओर विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव मिले हैं ।
जिला उपायुक्त नितेश पाटिल ने बताया कि 17 नवंबर को कॉलेज में आयोजित एक समारोह में कई विद्यार्थियों के अभिभावक भी शामिल हुए थे। समारोह में शामिल सभी अभिभावकों को भी कोविड जांच के लिए कहा गया है। सभी संक्रमित कोरोना टीके की दोनों खुराक लगाने के बाद भी संक्रमित हुए हैं। ज्यादातर संक्रमित बिना लक्षण वाले हैं जबकि कुछ में हल्के लक्षण सामने आए हैं। सभी को दो सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया गया है। तकरीबन सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने गुरुवार को ही संक्रमितों की संख्या बढऩे की आशंका जताई थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड के लक्षण सामने आने पर नजदीकी अस्पताल या जांच केंद्र जाकर जांच कराएं। कॉलेज में 400 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 3000 कर्मचारी हैं। अभी तक 700 से ज्यादा विद्यार्थियों व कर्मचारियों की जांच हुई है। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत ए. एम. ने बताया कि बुधवार से कुल 939 लोगों को जांचा गया है। धीरे-धीरे सभी की जांच होगी। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के रैंडम कोविड जांच की सलाह दी है।
*नई गाइडलाइन जारी: सार्वजनिक वाहनों और मॉल में वैक्सीन लगाने वालों को ही मिलेगी एंट्री, मास्क नहीं तो देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना*
नई गाइडलाइन जारी: सार्वजनिक वाहनों और मॉल में वैक्सीन लगाने वालों को ही मिलेगी एंट्री, मास्क नहीं तो देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना । दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron variant of south africa) ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत बढ़ा दी है । डेल्टा वेरिएंट से दस गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश और दुनिया सहित महाराष्ट्र सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है । रविवार 28 नवंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स के सदस्यों और जिलाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है । इस नए वेरिएंट से कहीं एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ तो राज्य नहीं बढ़ रहा ?यह शंका उठने लगी है । इस बीच राज्य सरकार की नई गाइडालाइंस (Maharashtra govt. new restrictions and guidelines) जारी कर दी गई है।अब अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए लोगों यानी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोगों को ही सार्वजनिक वाहनों में जाने की अनुमति मिलेगी । इसी तरह वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोगों को ही मॉल,सभागृह,कार्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति होगी । राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल पास दिए गए हैं । यात्रा करते वक्त वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और फोटो पहचानपत्र साथ होना जरूरी है । मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा । अगर कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. दुकानों में अगर ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दुकानदारों से 10 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे । इसी तरह अगर किसी मॉल में कोई बिना मास्क का पाया जाता है तो मॉल मालिक से 50 हजार रुपए जुर्माने की रकम वसूली जाएगी । राजनीतिक सभाओं, कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो 50 हजार रुपए दंड के तौर पर वसूल किए जाएंगे । टैक्सी या निजी वाहनों में मास्क का इस्तेमाल ना करने पर यात्रियों से 500 रुपए दंड और वाहन मालिकों से भी 500 रुपए दंड वसूले जाएंगे ।【Photos Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#कोरोना

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