इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को दी जमानत,अमुवि में दिया था राष्ट्रविरोधी भाषण*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को दी जमानत,अमुवि में दिया था राष्ट्रविरोधी भाषण*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील को अमुवि में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शरजील पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है।इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दी। शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।शरजील इमाम अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर दिल्ली दंगों की साजिश का भी आरोप है।वहीं, इससे पहले सीएए-एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। शरजील की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। आरोप है कि उसने 2019 में अपने भाषणों में कथित रूप से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को देश से अलग करने की धमकी दी थी। ये कथित भाषण उसने जामिया में 13 दिसंबर 2019 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर 2019 को दिए थे। वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#इमाम

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