देरी से स्टैम्प ड्यूटी भरने वाले को 10 % का दंड चूकाना पड़ेगा /रिपोर्ट : स्पर्श देसाई

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मुंबई, रिपोर्ट स्पर्श देसाई,
       जो घर के खरीदार हैं, उन्होंने अपनी प्रोपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन की विधि अब तक पूरी नहीं की हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने "एमनेस्टी स्कीम 2019" के विषय पर नोटिफिकेशन जारी किया था । वह लोग अब थोड़ी सी पेनल्टी के साथ स्टैम्प ड्यूटी भरकर अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री नियम अनुसार कर सकेंगे ।
     इस स्कीम महाराष्ट्र स्टैम्प कानून, 1958 के तहत प्रस्तुत की गई थी ।  1 मार्च से 31 अगस्त तक उनका अमली करण किया जायेगा ।
इसी तरह का निर्णय लेने का हेतु महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी की महाडा, सिडको और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी कि ऐसआरए के रहवासियों की सहाय लेना और उनके द्वारा बकाया रकम चुका शके और कन्वेंशन का ट्रांजैक्शन पूरा कर सके, वह था । कुल दंड बाकी रकम के 10% तक ही भरना होगा।

       वैसे तो एमनेस्टी स्कीम के तहत घरको न खरीदने वालोेंके लिए प्रति महीने दो प्रतिशत का दंड और बाकी बकाया चुकाने के लिए या बाकी स्टैंप ड्यूटी का 400% का महतम दंड भरने का होता हैं ।
      सूत्रों के बताएं जब रजिस्ट्रेशन की अधूरी प्रक्रिया के कारण कई ट्रांजैक्शन अटके हुए हैं।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Metro City Post• के लिए...


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