मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट पर बूक की गई टिकीटों पर ज्यादा चार्ज वसूला नहीं जा सकता /रिपोर्ट स्पर्श देसाई

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मुंबई, /रिपोर्ट : स्पर्श देसाई.
मोबाइल एप अथवा वेबसाइट से सिनेमा की आनलाईन टिकीट बूक करने के लिए किसी के पास से ज्यादा चार्ज वसूला जाता हैं । लेकिन टिकीट बूक करते वक़्त इंटरनेट हैंडलिंग फिस भरने की जरूरत नहीं हैं । ऐसा आरटीआई के जरिए खूलासा हूआ हैं ।
RBI माहिती अधिकार के तहत यह जानकारी दी थी।
फोरम अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष विजय गोपाल ने हैदराबाद की कंजूमर कोर्ट में रिपोर्ट लिखवाई थी कि बुक माय शो, PVR  इंटरनेट हैंडलिंग फीस की वसूली करती हैं । जबकि  फिल्म टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करके ज्यादा फीस वसूल करने का अधिकार इस प्लेटफार्म को नहीं हैं । पर फिर भी ग्राहकों के पास से इंटरनेट हैंडलिंग की फीस वसूली जाती हैं । ऐसा रिजर्व बैंक में माहिती अधिकारके तहत पूछे गए सवालके जवाब में स्पष्ट किया था । 
इसी तरह ज्यादा फीस चार्ज करने कि आरबीआई ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के कानून का होता हैं । ऐसा बताया गया था ।
  क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के जरिए ग्राहकों के पास से रोकड़ नगद स्विकृत करने के बदले में व्यापारी बैंक को जो रकम देता हैं । उसको व्यापारी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर कहलाता हैं । यह रकम व्यापारी या दुकानदार को भुगतान करनी होती हैं । उसका अधिभार ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता । इसीलिए ग्राहकों के पास से इंटरनेट हैंडलिंग फीस क्यों ज्यादा चार्ज वसूला जाता हैं ? वह पूरा गैरकानूनी हैं । ऐसा कहा गया हैं ।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Metro City Post• के लिए...

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