अभिनेत्री प्राजक्ता माली के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
मिली हुई जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री प्राजक्ता माली के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। इसी तरह ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे रु. एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। श्रृंखला के सेट पर अपनी खुद की ड्रेस डिजाइनर की पिटाई के मामले के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई थी। फैशन डिजाइनर जान्हवी मनचंदा पर अभिनेत्री प्राजक्ता माली ने उन्हें पीटने का आरोप लगाया था। 5 अप्रैल को काशीमीरा पुलिस स्टेशन में माली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया कि मनचंदा को कथित तौर पर एक बार पीटकर मारा गया था । मानचंदा ने ठाणे की अदालत में माली के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा अदालत ने हिंसा की 506 धारा भी लगा दी थी । जिससे माली की समस्या बढ़ गई थी ।
अदालत ने समन्स को सुनवाई के लिए माली को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था। समन्स के साथ पुलिस माली के घर भी गई थी । लेकिन चूंकि घर पर कोई नहीं था । इसलिए समन्स के साथ वापस आ गया। न्यायाधीश वी वी जब रावजडेजा की अदालत में सुनवाई थी । तब भी माली की अनुपस्थिति पर सुनवाई नहीं हो सकी।
शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि प्रदर्शनकारी माली के खिलाफ बार-बार सुनवाई के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए ऐसी मांगी की थी । लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई आयोजित की थी । जिससे माली को सुनवाई में शामिल होने का एक और मौका मिला था । फिर समन्स जारी किया गया था।
अदालत ने एक रुपये का जुर्माना भी लगाया गया । उनका वकील इस मामले में प्राजक्ता माली की ओर से ठाणे की अदालत में पेश हुए। मामले पर आगे की सुनवाई 13 दिसंबर के लिए निर्धारित है।
इस बीच मामले के बाद अधिवक्ता माली का स्पष्टीकरण स्पष्ट किया गया है। अभिनेत्री प्राजक्ता माली के खिलाफ एक निजी मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले के लिए हमें कभी समन्स नहीं मिला। हालांकि जुलाई में ठाणे जिला सत्र न्यायालय ने स्टेआर्डर दिया था । इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी और उनके वकीलों ने भी जानबूझकर गलत जानकारी देकर हमारी क्लाइंट को बदनाम किया। जबकि सत्र न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार चुनौती दी गई । निचली अदालत ने अगले आदेश तक कुछ भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन भले ही उन्होंने समन्स की सेवा नहीं ली थी । फिर भी उन्होंने झूठी जानकारी देकर हर जगह हमारे क्लाइंट को बदनाम किया।
रिपोर्ट स्पर्श देसाई √ ● Metro City Post # MCP ● News Channel ● के लिए. . .
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