Income tax return को पैनकार्ड को आधारकार्ड के साथ लिंक करना होगा जरूरी :सुप्रिमकोर्ट /रिपोर्ट : स्पर्श देसाई
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/मुंबई, रिपोर्ट स्पर्श देसाई
हाल दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी हैं ।
न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की बेंच ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत धारा 139A को मान्य रखकर यह आदेश दिया हैं ।
श्रेया सेन और जयश्री सातपुते नामक दो व्यक्तियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने 2018- 19के इनकम टैक्स रिटर्न आधार और पैन कार के नंबर को लिंक किया बिने ही फाइल करने की मंजूरी देने के विरोध में केंद्र सरकार के द्वारा की गई अर्जी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर तरह का आदेश दिया था ।
उपरोक्त केस में सर्वोच्च अदालत ने यह नोटिस किया था कि इन दोनों व्यक्तियों ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार साल 2018 -19 का रिटर्न फाइल कर दिया था और एसेसमेंट भी हो गया था । इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया हैं कि साल 2019 -20 के एसेसमेंट साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फाइल करने में आए, और पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को भी ले लिंक किया जाएं ।
साल के 26 सप्टेंबर सितंबर के रोज कोर्ट ने सरकार की आधार कार्ड योजना संवैधानिक तौर पर माननीय रखी हैं । लेकिन कोर्ट ने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ, मोबाइल फोन के साथ और स्कूल ऐडमिशन के साथ लिंक करने जैसी कुछ कानूनी धाराऐ को रद्द की हैं । पांच जजों की बनी हुई बेंच ने अपने जजमेंट में बताया था कि आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ आधार लिंक करना होगा । लेकिन बैंक और मोबाइल फोन के लिए आधार जरूरी नहीं हैं ।
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