√• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जूलाई को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जूलाई को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी  / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जूलाई बुधवार को "जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021" को मंजूरी दे दी हैं। जो छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जीवन बचत पर गारंटी प्रदान करके राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार बिल प्रत्येक जमाकर्ता की बैंक जमा राशि पर मूलधन और ब्याज दोनों में बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देगा।

 बीमित राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर सभी जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत शामिल होगा।"यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले कवर से अधिक है ।जो कि जमा खातों का लगभग 80 प्रतिशत और जमा मूल्य का 20-30 प्रतिशत है ।" ऐसा उसने कहा था।

  वित्त मंत्री ने कहा, "हमने 'डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' को मंजूरी दे दी है । जो कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के बाद लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए बनाया गया था।"अधिनियम के तहत गारंटीकृत राशि उन क्षेत्रों सहित सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जहां बैंक स्थगन में चला गया है।
 साथ ही नया बिल बीमित जमा राशि को साफ करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करेगा। इसे 90 दिनों के भीतर साफ करना होगा । भले ही बैंक किसी प्रस्ताव के दौर से गुजर रहा हो या परिसमापन के लिए जा रहा हो। जमा बीमा कार्यक्रम के तहत जमाकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को कवर करने के लिए नए बिल के तहत विभिन्न परिभाषाओं को भी बदला जाएगा।  सीतारमण ने कहा कि इस कवर को देने के लिए लिया जाने वाला प्रीमियम वर्तमान में प्रत्येक 100 रुपये जमा के लिए 10 पैसे है।  इसे अभी बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है और इसमें और बदलाव किया जा सकता है लेकिन एक सीमा के भीतर आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सहमति से। 【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•# निर्मला सीतारमण

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