√• अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√• अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】सुप्रीम कोर्ट ने 30 जूलाई शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनकी उस याचिका पर गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया था । जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की है। पीठ ने कहा था कि इस याचिका को 3 अगस्त को संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें ताकि सभी मामलों में समान आदेश पारित किया जा सके।
ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश को पेश होने के लिए समन जारी किया था। देशमुख ने एजेंसी द्वारा पिछले सम्मन को छोड़ दिया था उसने शीर्ष अदालत में याचिका में इन समन को चुनौती दी थी और अपने और अपने बेटे दोनों के लिए सुरक्षा मांगी थी। देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इस मामले की ईडी द्वारा जांच की जा रही है। यह आरोप लगाया गया है कि कथित रूप से देशमुख के निर्देश पर कथित तौर पर बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से 4.7 करोड़ रुपये "जबरन वसूली" के रूप में एकत्र किए गए थे। बाद में यह राशि देशमुख के नागपुर स्थित शैक्षिक ट्रस्ट को उनके बेटे हृषिकेश द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। आरोप के अनुसार लेन-देन दो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से किया गया था और इसे "दान" के रूप में दिखाया गया था। 71 वर्षीय राकांपा नेता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे सलिल और हृषिकेश ट्रस्टी हैं।
11 मई को पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 25 जून को ईडी ने देशमुख के नागपुर, मुंबई और तीन अन्य स्थानों पर आवासों पर छापेमारी की थी । इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके चार परिसरों पर छापेमारी की थी । मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि देशमुख ने "कदाचार" किया और होटलियरों से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी थी और देशमुख के कानूनी वकील से ईडी और महाराष्ट्र सरकार को याचिका की एक प्रति प्रदान करने को कहा था।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•#अनिल देशमुख

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