√• कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश जारी करे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण:सुप्रीम कोर्ट/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√• कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश जारी करे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण:सुप्रीम कोर्ट/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण को कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं।राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण को 6 सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि यह राज्यों को इस बारे में निर्देश दे। कोर्ट ने मामले में मुआवजा तय करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का वैधानिक कर्तव्य बताया और कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही गई थी ।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•#सुप्रीम कोर्ट

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