√• बैंकों के CEO, MD और WTD के कार्यकाल को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√• बैंकों के CEO, MD और WTD के कार्यकाल को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】बैंकों के एमडी और सीईओ या WTD अगरप्रमोटर/प्रमुख शेयर धारक भी हैं तो भी वह 12 साल से अधिक समय तक इन पदों पर नहीं रह सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन में यह बात कही गई है । आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित अन्य बैंकों के सीईओ व एमडी के कार्यकाल को लेकर गाइडलाइन तैयार की है, जिसे जारी कर दिया गया था। आर बी आई की गाइडलाइंस बैंकिंग गवर्नेंस से जुड़ी है ।
केंद्रीय बैंक की नई गाइडलाइंस के मुताबिक,मैनेजिंग डायरेक्टर,चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर का पद एक शख्स 15 साल से ज्यादा नहीं सभाल सकता है । यह गाइडलाइन प्राइवेट बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक,विदेशी बैंकों के सब्सिडियरीज पर लागू होगी,अगर कोई विदेशी बैंक भारत में ब्रांच चला रहा है तो यह गाइडलाइंस उस पर लागू नहीं होगी ।
गाइडलाइन में इसका भी जिक्र :
केंद्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार किसी भी बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर के पद पर 15 साल से अधिक समय तक एक ही व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता है। प्राइवेट बैंकों में MD, CEO और WTDs के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष की होगी। व्यक्तिगत बैंक के बोर्ड एमडी और सीईओ सहित WTDs के लिए रिटायरमेंट की आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे । MD और CEO या WTD अगर प्रमोटर/प्रमुख शेयर धारक भी हैं तो भी वह 12 साल से अधिक समय तक इन पदों पर नहीं रह सकते हैं । केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रमोटर WTD/MD और CEO को असाधारण परिस्थितियों में 15 साल तक जारी रखने की अनुमति दे सकता है ।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•

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