√•महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध हुए लागू, शादी में बुला सकेंगे 25 मेहमान, जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√•महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध हुए लागू, शादी में बुला सकेंगे 25 मेहमान, जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में सख्ती बढ़ी दी है । नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है । राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक,जरूरी सेवा, चिकित्सा कारण और टीकाकरण के अलावा अन्य किसी काम के लिए पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं होगी यानी आप अपनी गाड़ी से भी सड़क पर तभी निकल सकते हैं,जब अस्पताल जा रहे हों, टीका लगवाने जा रहे हों, या आप किसी जरूरी सेवा से जुड़े हुए हों ।
22 अप्रैल गुरुवार से लागू होने वाली नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में शादी समारोह अब सिंगल इवेंट के रूप में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सिर्फ एक हॉल के इस्तेमाल की अनुमति होगी । शादी कार्यक्रम को 2 घंटे के भीतर निपटाना होगा और इसमें 25 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । राज्य सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर कोई भी परिवार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो 50 हजार का जुर्माना भरना होगा ।
नई पाबंदियां 22 अप्रैल गुरुवार रात 8 बजे से 1 मई की सुबह तक लागू रहेंगी । राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार का ये फैसला लॉकडाउन की तरह ही है । पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति है, जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की अनुमति होगी ।
नए आदेश के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में 15 फीसदी से अधिक कर्मचारी नहीं होंगे । केवल वही निजी दफ्तर खुलेंगे, जो जरूरी सेवा से जुड़े हैं या छूट की कैटेगिरी में हैं ।
महाराष्ट्र सरकार ने 21 अप्रैल बुधवार को सरकार के `ब्रेक-द-चेन 'कार्यक्रम के तहत कई नए प्रतिबंध लगाए हैं जो गुरुवार 8 बजे से लागू होंगे और 1 मई को सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे । जबकि शादियों में एक ही हॉल में 25 व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकती है। समारोह दो घंटे से आगे नहीं बढ़ेगा और नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आग्रह किया है कि वे अधिकतम आबादी को कवर करने के लिए COVID-19 टीकाकरण ड्राइव डोर टू डोर करवाएं।
【Photo Courtesy Google】
★>ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•Nees Channel•

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