√• अगर ₹ 5 लाख से ₹ 100 भी पार हुई आय, तो होगा भारी नुकसान, ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√• अगर ₹ 5 लाख से ₹ 100 भी पार हुई आय, तो होगा भारी नुकसान, ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】अगर आप सालाना ₹ 5 लाख तक कमाते है तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा । हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है । अगर वित्त वर्ष 2020-21 में आपकी इनकम सालाना ₹ 5 लाख या इससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा । दरअसल करमुक्त आय (Non-taxable Income) की सीमा ₹ 5 लाख करने के लिए इनकम टैक्स की धारा-87ए के तहत रिबेट को बढ़ाकर ₹ 12,500 कर दिया गया था लेकिन यहां ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी आय ₹ 5 लाख की रिबेट की सीमा से ऊपर गई तो हर ₹ 100 पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा । हर ₹ 100 पर ऐसे बढ़ती जाएगी आपकी टैक्स देनदारी । टैक्स विशेषज्ञ प्रताप सिंह कहते है कि अगर किसी करदाता की आय ₹ 5,00,000 की रिबेट सीमा के भीतर रहती है तो उसे एक पैसा भी टैक्स नहीं चुकाना होता है ।वहीं जैसे ही उसकी आय ₹ 5,00,100 होती तो उसकी टैक्स देनदारी शून्य से अचानक बढ़कर ₹ 13,021 हो जाती है । आसान शब्दों में समझें तो छूट की सीमा से ₹ 100 अतिरिक्त आय पर करदाता को सीधे-सीधे ₹ 13,021 की चपत लगती है । वहीं अगर अतिरिक्त आय ₹ 500 है तो टैक्स देनदारी ₹ 13,104, 1000 ज्यादा है तो ₹13,208 और ₹ 2000 ज्यादा आय है तो टैक्स देनदारी ₹ 13,416 हो जाती है ।
क्या है टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की अंतिम तिथि :
अब सवाल ये उठता है कि ₹ 100 से लेकर ₹ 2,000 तक की अतिरिक्त आय पर भारी-भरकम इनकम टैक्स के झंझट से निजात कैसे पाई जा सकती है ? इस पर प्रताप सिंह कहते हैं कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में निवेश की समयसीमा 31 मार्च 21 है । अब कोई भी करदाता 31 मार्च तक टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश कर वित्त 2020-21 के लिए टैक्स छूट (Tax Deduction) का लाभ ले सकता है । अब मान लीजिए कि, आप ज्यादातर टैक्स सेविंग स्कीम्स में थोड़ा-थोड़ा निवेश कर चुके हैं तो क्या करें?
पीएम केयर्स में दान कर बचा सकते हैं इनकम टैक्स :
सिंह कहते हैं कि आप पीएम केयर्स फंड में अपनी अतिरिक्त आय के बराबर दान कर अपनी भारी भरकम टैक्स देनदारी से निजात पा सकते हैं । आसान शब्दों में समझें तो अगर आपने पीएम केयर्स फंड में अपनी अतिरिक्त आय के ₹ 100 ,₹ 500, ₹ 1000 या ₹ 2000 जमा कर दिए तो अपनी पूरी टैक्स देनदारी से बच सकते हैं । वहीं जीएएसटी के बारे में उन्होंने बताया कि एडवांस पेमेंट पर भी जीएसटी देना होगा । पूरी पेमेंट को दो हिस्सों में बांट लें अगर 1 लाख रुपये मिला है तो उसे ₹ 85,000 और ₹ 15,000 को अलग कर लें । इसमें ₹ 85,000 पेमेंट होगा और ₹ 15,000 जीएसटी होगा । रकम को अकाउंटिंग के समय एडजस्ट कर सकते हैं ।【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•
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