√• नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत ने सोनिया, राहुल और अन्य को जवाब देने के लिए वक़्त दिया गया/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई
√• नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत ने सोनिया, राहुल और अन्य को जवाब देने के लिए वक़्त दिया गया/ रिपोर्ट स्पर्श देस
【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी,राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का आगामी सोमवार को और समय दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने मामले को 18 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है । कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. चीमा और तरन्नुम चीमा ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यालय बंद रहने से वे जवाब नहीं दाखिल कर पाएं हैं उन्होंने और वक़्त देने का अनुरोध किया था ।
स्वामी ने निचली अदालत के आदेश के बाद किया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर 22 फरवरी को सोनिया, राहुल, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाईआई) को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था एवं तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी । स्वामी ने निचली अदालत के 11 फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था । निचली अदालत ने सोनिया, राहुल तथा मामले में अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था । निचली अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत स्वामी की याचिका पर मामले में उनसे जिरह खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा ।
नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था । स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), उप भूमि और विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को तलब किए जाने और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है । भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था ।
सोनिया, राहुल गांधी एवम अन्य ने आरोपों को किया सिरे से खारिज । मामले में सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है । अदालत ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी ।【 साभार - सोर्स भाषा】【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•

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