√ • अब से यूं ही नहीं उड़ा सकते ड्राेन, सरकार ने जारी किए इसके लिए दिशा निर्देश / रिपोर्ट स्पर्श देसाई

√ • अब से यूं ही नहीं उड़ा सकते ड्राेन, सरकार ने जारी किए इसके लिए दिशा निर्देश / रिपोर्ट स्पर्श देसाई



【मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई】ड्राेन उड़ाना अब तक आपकी हॉबी हाेगी, लेकिन अब से नहीं, क्याेंकि अब इसे आप यूं ही नहीं उड़ा सकते । भारत सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है और इन नियमाें के अनुसार यदि आपने ड्राेन उड़ाया ताे कार्यवाही के लिए भी तैयार रहे । नए नियम के तहत अब ऐसे ड्राेन जिनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है उसे सिर्फ रिमाेट पायलेट के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है वाे भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन के इजाजत लेने के बाद । ड्राेन काे लेकर भारत में नए नियम अब लागू भी कर दिए गए है ।

नए नियमाें काे अंतिम रूप 10 महीनाें में लिए गए सुझावाें के बाद अंतिम रूप दिया गया है । हालांकि अभी भी ड्राेन का इस्तेमाल सामान लाने ले जाने के लिए भारत में नहीं हाेगा । मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्राेन के इस्तेमाल काे लेकर व्यक्तिगत, व्यवसाय के साथ रिसर्च, टेस्टिंग, प्राेडक्शन और इसके इम्पाेर्ट काे लेकर निर्देश जारी किए गए है । नए नियमाें के तहत ऐसे किसी भी ड्राेन जाे नैनाे कैटेगिरी में भी हाे यदि उसका वजन 250 ग्राम से है या कम भी है तब भी परमिशन लेनी हाेगी । हालांकि नैनाे ड्राेन की अधिकतम गति 15 मीटर प्रति सेंकड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति जिसमें 100 मीटर प्रति सेंकड हाे जिसे रिमाेट पायलेट से उड़ाना हाेगा काे अगली कैटेगिरी में रखा गया है ।

 माइक्राे ड्राेन्स काे टेक ऑफ से पहले परमिशन लेनी हाेगी । माइक्राे ड्राेन काे सामान्य रूप से 250 ग्राम से अधिक वजन वाले या 2 किलाेग्राम से कम के बराबर वर्गीकृत किया गया है । इसके साथ ही ड्राेन का अनाधिकृत आयात, खरीदना, बेचना, लीज पर देना मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत दंडनीय हाेगा और साथ ही इसके लिए हर्जाना भी चुकाना हाेगा । इसके साथ ही जाे व्यक्ति ड्राेन उड़ा रहा है उसने रिमाेट पायलेट का लाइसेंस नहीं लिया है ताे यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा । 【Photo Courtesy Facebook】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•

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