HC का फैसला- तिरंगे और अशोक चक्र वाला केक काटना अपमान नहीं / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
HC का फैसला- तिरंगे और अशोक चक्र वाला केक काटना अपमान नहीं / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई 】तिरंगा को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है । इसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अशोक चक्र के साथ तिरंगे की डिजाइन वाले केक को काटना तिरंगे का अपमान नहीं है । ना ही यह देशभक्ति के खिलाफ है । तमिलनाडु के कोंयबटूर के एक मामले में संदर्भ में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी और नेता का नाम है ।
इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने इस केस को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का उल्लंघन मानने से भी इनकार कर दिया था । कोर्ट के इस आदेश के बाद कोंयबटूर जिले के कई अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है ।
दरअसल, यह मामला लगभग सात साल पुराना है । वर्ष 2013 की 25 दिसंबर के दिन तमिलनाडु के कोंयबटूर में अशोक चक्र के साथ तिरंगा की डिजाइन वाले लगभग 6×5 फीट का केक काटा गया था । इस आयोजन में यहां के जिला कलेक्टर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर समेत कई धार्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे । इस आयोजन की फोटो वायरल होने के बाद यह मामला काफी चर्चा में आया था । इस मामले को लेकर डी. सेंथीकुमार नाम के शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । इसे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 कानून का उल्लंघन बताया था । बता दें कि इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे । 【Photos Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √•Metro City Post•News Channel•

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